मध्य प्रदेश के कानून और भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत इस स्थिति को समझने के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है:
मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत गाड़ी के मालिक की जिम्मेदारी:
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(30) के तहत 'मालिक' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत है। यदि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नए मालिक के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया गया है, तो पूर्व मालिक को अभी भी कानूनी रूप से उस गाड़ी का 'मालिक' माना जाएगा।
इसका मतलब यह है कि यदि दूसरे मालिक ने गाड़ी का नामांतरण नहीं कराया है और उस गाड़ी से कोई दुर्घटना होती है, तो कानूनन पहले मालिक पर जिम्मेदारी आ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय:
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में यह स्पष्ट किया है कि जब तक गाड़ी का नामांतरण परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है, तब तक कानूनी रूप से पहले मालिक ही जिम्मेदार माना जाएगा।
उदाहरण के लिए, "राजेश कुमार बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी" के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यदि वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो किसी दुर्घटना के लिए पहले मालिक ही जिम्मेदार होगा।
यदि पहले मालिक की मृत्यु हो जाए:
यदि पहले मालिक की मृत्यु हो गई है और गाड़ी अभी भी उनके नाम पर पंजीकृत है, तो उस स्थिति में उनके कानूनी उत्तराधिकारी (वांसाज) जिम्मेदार माने जाएंगे।
उत्तराधिकारियों को गाड़ी के संबंध में किए गए दायित्वों का पालन करना होगा, जिसमें दुर्घटनाओं से संबंधित कानूनी मामलों का सामना करना भी शामिल हो सकता है। यह जिम्मेदारी तब आती है जब गाड़ी का नामांतरण मृतक के नाम से हटाकर नया नाम नहीं जोड़ा गया हो।
दुर्घटना की स्थिति में बीमा और क्लेम:
यदि गाड़ी बीमित है, तो दुर्घटना के बीमा क्लेम का लाभ उस समय के 'असली मालिक' के नाम पर मिलेगा। यदि दूसरे मालिक ने बीमा पॉलिसी का स्थानांतरण नहीं किया है, तो बीमा कंपनी पहले मालिक से संपर्क करेगी।
यदि गाड़ी पर बीमा नहीं है, तो पीड़ित व्यक्ति पहले मालिक (या उनके उत्तराधिकारियों) के खिलाफ मुआवजे का दावा कर सकता है।
स्रोत:- * मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(30)।
* सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: राजेश कुमार बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (संदर्भ संख्या: Civil Appeal No. 7854 of 2002)।
(टिप:- यहां दी गई जानकारी मध्य प्रदेश राज्य और भारत के कानूनों के आधार पर है। यदि गाड़ी का नामांतरण नए मालिक के नाम पर किया गया होता, तो दुर्घटना के मामले में कानूनी जिम्मेदारी नए मालिक की होती।)
कृष्णा बारस्कर (अधिवक्ता) बैतूल
Mob: 9425007690, Email: krishnabaraskar@gmail.com
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